रिछा ब्लाक मुख्यालय पर दो दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन।
रिपोर्ट कमलजीत सिंह देवरनिया।
देवरनियां। उच न्यायालय के आदेशानुसार उपनिदेशक पंचायत बरेली मंडल के निर्देशन में बरेली मंडल के विकास खण्ड रिछा (दमखोदा) के विकास खंड सभागार में महिला ग्राम प्रधानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। इसमे उन्हें पंचायत में उनकी भागीदारी की अहमियत समझाई गई और समापन पर प्रमाणपत्र भी बांटे गए।प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) वीरपाल सिंह ने महिला ग्राम प्रधानों को प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम का समापन किया।
इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य महिला प्रधानों को उनके अधिकारों और ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। इससे अलावा राज्य प्रशिक्षक अब्दुल कादिर ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों और धारा 95 (1) छ के तहत प्रधान के दायित्व एवं कर्तव्यों को लेकर व उनका हटाए जाने संबंधी नियम के बारे में बताया गया वही के साथ प्रधानों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।धनंजय सक्सेना प्रशिक्षक ने कार्यक्रम के दौरान नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, लैंगिक समानता, पितृसत्तात्मक समाज और सामाजिक बहिष्कार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने लिंग आधारित भेदभाव के मूल कारणों पर भी अभ्यास कराया।प्रशिक्षण कार्यशाला में अब्दुल कादिर नेकहा कि यह महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में सहायक है, जिससे वे अपने कार्यों में और प्रभावी तरीके से प्रदर्शन कर सकें। एडीओ पंचायत वीरपाल सिंह, ने आए हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया, और उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महिला प्रधानों ने बढ़-चढ़ कर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया एवं उत्सुकता दिखाई। इसमें अक्षय, मुन्नी देवी, तारावती, नरगिस, जाफरी, अख्तरी, रीता गंगवार आदि प्रधान उपस्थित रहीं।